ददाहू (हेमंत चौहान/संवाददाता),
जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर आर.के.गौतम ने सिरमौर जिला में पंचायती राज संस्थानों में 2 मई 2023 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत विकास खंड तिलोरधार, पांवटा सहिब, राजगढ़ और विकास खंड संगड़ाह में संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य मतदान केन्द्रों की अधिसूचना जारी की है। आर. के. गौतम द्वारा जारी उप-चुनाव सम्बन्धी आदेशो के अनुसार विकासखंड तिरलोधार के ग्राम पंचायत पोका में रा.प्रा.पा. कोटगा कमरा न. एक, रा. प्रा. पाठशाला कोटगा कमरा न. 2, रा. प्रा. पा. कुनेर धमौन कमरा न. एक, रा. प्रा. पा. कुनेर धमौन कमरा न. 2 को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसी प्रकार रा. प्रा. पा. पोका कमरा न. एक को अति संवेदनशील तथा रा. प्रा. पा. पोका कमरा न. 2 तथा रा. प्रा. पा. जाजली कमरा न. एक को संवेदनशील घोषित किया है। पांवटा साहिब खंड के ब्रदीपुर पंचायत में आगंनवाड़ी केन्द्र बद्रीपुर-3 गुज्जर कॉलोनी, रा. प्रा. पा. बद्रीपुर कमरा न. एक, रा. प्रा. पा. बद्रीपुर कमरा न. 2, हाल पंचायत भवन बद्रीपुर, रा. व मा.पा. तारूवाला, राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब कमरा न. 101, रा. व.मा.पा. कमरा न. 02 रा.व.मा.पा. पा. कमरा न. 4, रा.व.मा.पा. कमरा न. 5 को सामान्य मतदान केन्द्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार संगड़ाह खंड के तहत रा.प्रा.पा. गतलोग कमरा न. एक को सामान्य मतदान केन्द्र घोषित किया गया है। इन पंचायतों में रिक्त पदों पर 2 मई 2023 को प्रातः 8 बजे से सांय 4 बजे तक मतदान होगा।
वहीं आर.के. गौतम ने उपचुनाव के दृष्टिगत सम्बन्धित पंचायतों में मतदान प्रक्रिया के दौरान शराब आदि के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार पोका, बद्रीपुर तथा ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ, मतदान क्षेत्र के भीतर उस मतदान क्षेत्र में किसी चुनाव में मतदान समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान मतगणना संपन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान पर बेचने, देने या वितरित न करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उपायुक्त ने सिरमौर जिला में विभिन्न पंचायतों में मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आग्ने शस्त्र अथवा घातक हथियार लेकर चलने पर लगाए गए प्रतिबंध पोका, बद्रीपुर तथा ग्राम पंचायत भाटन भुजौंड पंचायतों की सीमाओं के भीतर लागू रहेंगे। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।
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