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सिरमौर : 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा मतदाता सूची में दर्ज करवाएं नाम

ददाहू (हेमंत चौहान/संवाददाता),

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम नाहन रजनेश कुमार ने 56-नाहन विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों के प्रकाशन की सूचना जारी करते हुए कहा है कि प्रथम अप्रैल, 2023 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि जो युवा-युवतियां पहली अप्रैल 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं तो वह फोटोयुक्त पहचान पत्र बनवाने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर भर कर आवेदन करें। रजनेश कुमार ने कहा कि प्रदेश के दूसरे निर्वाचन सभा क्षेत्रों के साथ 56-नाहन विधानसभा क्षेत्र में 05 अप्रैल, 2023 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इन सूचियों की प्रति आम जनमानस के निरीक्षण के लिए उनके कार्यालय के अलावा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार नाहन तथा पांवटा साहिब के कार्यालय में उपलब्ध हैं। उन्होने बताया कि दावे व आक्षेप  05 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सभी मतदान केन्द्रों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में प्रस्तुत किए जा सकेगे। सभी मतदान केन्द्रों पर 8, 9, 15 व 16 अप्रैल को विशेष अभियान की तिथियां रहेगी। दावे अथवा आक्षेपों का निपटारा 28 अप्रैल, 2023 से किया जाएगा जबकि 10 मई 2023 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि 05 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2023 तक की अवधि में फोटोयुक्त मतदाता सूचियां संबंधित मतदान केंद्रों पर निशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र नागरिकों से फार्म-6, मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए फार्म 7 और 8 भी उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों एवं युवा मंडलों से आह्वान किया कि वे इस अवधि के दौरान प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें और पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करने तथा अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से कटवाने में अपना पूर्ण सहयोग दें । मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने अथवा इंदराज में किसी प्रकार की त्रुटि को लेकर दावा या आपत्ति 5 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक फार्म 6, 6बी, 7 या 8 में आपत्ति के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। यह दावा एसडीएम के कार्यालय में अथवा संबंधित सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसीलदार नाहन तथा पांवटा साहिब के कार्यालय में या फिर मतदान केन्द्र पर अधिकृत अधिकारी के पास 5 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 के बीच निजी तौर पर अथवा डाक के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपील की गई है।

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