राजगढ़ (ब्यूरो रिपोर्ट),
नगर पंचायत राजगढ़ सचिव अजय गर्ग व अध्यक्षा ज्योति साहनी ने प्रेस को एक संयुक्त ब्यान जारी करते हुए राजगढ़ वासीयों से अपील की है कि सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है, जो नियमित रूप से देय अपना प्रॉपर्टी कर राशि नगर पंचायत कार्यालय राजगढ़ में जमा नही कर रहे हैं, वह शीघ्र ही अपनी बकाया देय सम्पति कर राशि नगर पंचायत कार्यालय राजगढ़ में जमा करवाना सुनिश्चित कर लें । यदि किसी भी शहरवासी द्वारा अपनी लंबित पड़ी कर राशि को 15 दिनों के भीतर जमा नही करवाया जाता है, तो ऐसे दोषी व्यक्ति के विरुध हिमाचल प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 86,87,88 तथा 89 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें बिजली पानी कनेक्शन काटने के अतिरिक्त उसकी सम्पति से कलेक्टर के माध्यम से वसूली की जा सकती है, इसलिए कृपया इसे अतिआवश्यक समझें |
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