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शिमला : 10 मई 2023 को होगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन

शिमला (विकास शर्मा/ब्यूरो चीफ),

जिला शिमला के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अप्रैल माह में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए अहर्ता (क्वालिफाइंग) तिथि 1 अप्रैल 2023 रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी/उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक अधिकारियों के कार्यालयों में 5 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। इसके साथ दावे एवं आक्षेप दाखिल करने की अवधि 5 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक रहेगी। मतदाता उक्त सभी कार्यालयों में दावे एवं आक्षेप से संबंधित प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान की तिथि 8 और 9 अप्रैल तथा 15 और 16 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। वहीं दावे एवं आक्षेपों का निपटारा 28 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 10 मई 2023 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उपरोक्त निर्धारित कार्यक्रमानुसार फ़ोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 05 अप्रैल 2023 (बुधवार) को जिला शिमला के समस्त आठों विधान सभा क्षेत्रों में स्थापित समस्त 1044 मतदान केंद्रों तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एस० डी०एम०) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालयों में किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूचियां 5 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक उपरोक्त स्थानों पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी। विभिन्न प्रकार के दावे/आक्षेप फार्म 6, 6 क, 7 व 8 जो भी समुचित हो, उपलब्ध रहेंगे। कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के बारे मे जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्वाचन विभाग के काल सेंटर मे निःशुल्क टेलीफोन सेवा (टोल फ्री नं. 1950) पर कार्यालय समयावधि प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक लैंडलाइन या मोबाईल से संपर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिक जो 1 जुलाई  2023 एवं 01 अक्टूबर 2023 की अर्हता (क्वालिफाइंग) तिथि 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहा है, निर्वाचक नामावली मे अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए इस दौरान प्रारूप 6 पर अपना आवेदन अग्रिम मे भी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे किसी भी नागरिक को पूरे वर्ष प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। नए नामों को सम्मिलित करने के लिए फार्म-6 में आवेदन करें और अन्य सहायक दस्तावेजों के अतिरिक्त एक पास पोर्ट आकार का रंगीन फोटो सफेद पृष्ठभूमि सहित (4.5 सेमी. X 3.5 सेंमी. साईज) जिसमे पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, को भी संलग्न करें। विद्यमान निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना फार्म 6 ख पर आवेदन करें। दर्ज नामों को हटाने के लिए फार्म -7 पर आवेदन करें और संशोधन / शुद्धि / निवास स्थानांतरण के लिए फार्म 8 पर आवेदन करें। इन फार्मों को 01 अप्रैल  2023 से 20 अप्रैल 2023 तक निर्वाचक/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त मतदान केंद्रा से या कार्यालय बूथ लेवल अधिकारी से प्राप्त कर सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 8 व 9 अप्रैल  2023 दिनांक 15 व 16 अप्रैल, 2023 को विशेष अभियान के दौरान सभी मतदान केंद्रों से भी उक्त फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वैवसाइट http://ceohimachal.nic.in’ में भी कर सकता है। उपरोक्त वैबसाइट व राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल (एनवीएसपी) / वोटर पोर्टल वोटर हैल्पलाइन एप (वीएचए) / (GARUDA) पर ई- रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसमें इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरे जा सकते है। उन्होंने जिला शिमला के समस्त राजनैतिक दलों, गैर-सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मण्डलों, स्वयं सहायता समूहों, युवा मंडलों एवं नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। समुचित दावे एवं आक्षेप सम्बन्धित अधिकारियों से पास समय पर प्रस्तुत करें।

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