ददाहू (हेमंत चौहान/संवाददाता),
जिला दण्डाधिकारी आर.के. गौतम ने पांवटा बांगरन पुल की आवश्यक मुरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्य के दृष्टिगत बांगरन पुल पर आगामी 25 फरवरी तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि क्षेत्र के लोग पुल की द्वितीय चरण की मुरम्मत कार्य के मददेनजर वाहनों की आवाजाही के लिए 26 जनवरी से 25 फरवरी 2023 तक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे। आदेशों के अनुसार अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पांवटा साहिब को वाहनों की आवाजाही तथा वैकल्पिक मार्ग पर सुचारू यातायात के साथ कामगारों व आम जनमानस की सुरक्षा के लिये आवश्यक एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक मार्गों पर साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उलंघन करने पर कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी।
संध्या कश्यप नाहन। पांवटा साहिब। पांवटा साहिब शहर के व्यस्त विश्वकर्मा चौक पर मंगलवार तड़के…
ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला। पुलिस थाना कोटखाई में दर्ज SC/ST Act के मामले में माननीय विशेष…
ब्यूरो रिपोर्ट मंडी। सराज क्षेत्र की ग्राम पंचायत छतरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने…
ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल क्षेत्र में रविवार को एक…
ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क…
ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ…