ब्यूरो रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी भूमि को पट्टे पर देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रदेश में कोई भी सरकारी जमीन 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लीज पर नहीं दी जाएगी। यानी अब व्यक्ति हो या संस्था, अधिकतम 40 साल के लिए ही सरकारी भूमि का पट्टा मिल सकेगा।हालांकि इस नियम में हिमुडा को विशेष छूट दी गई है। नए प्रावधानों के तहत केवल हिमुडा के लिए लीज अवधि को 80 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, जबकि अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था को यह सुविधा नहीं मिलेगी।इसके साथ ही सरकार ग्राम शामलात यानी सांझी भूमि के उपयोग में भी राहत देने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब शामलात भूमि पर निजी और गैर-वाणिज्यिक आवासीय मकानों के निर्माण का रास्ता साफ किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।सरकार ने इस प्रस्तावित संशोधन को लेकर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। कोई भी नागरिक 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 के कार्यालय में अपने सुझाव दर्ज करवा सकता है। तय समय सीमा के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।सरकार के इस फैसले को भूमि उपयोग और आवासीय सुविधाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ…
ब्यूरो रिपोर्ट मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की…
ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला। शिमला जिले की नेरवा तहसील के अंतर्गत गांव भूट में एक दर्दनाक…
संध्या कश्यप नाहन सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से सामने आए एक मामले ने क्षेत्र में…
संध्या कश्यप नाहन। पांवटा साहिब, 13 अगस्त। पुलिस थाना पांवटा साहिब के तहत SIU नाहन…
ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से 15…