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राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक

नाहन (हेमंत चौहान, संवाददाता),

उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आज अनिल कुमार खाची राज्य निर्वाचन आयुक्त हि0प्र0 की अध्यक्षता में जिला सिरमौर के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में एल. आर. वर्मा अतिरिक्त जिला दण्ड़ाधिकारी, सहायक आयुक्त विवेक शर्मा, सिरमौर जिला के सभी उप मण्डलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर पंचायत, पंचायत निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2025-26 में होने संभावित है जिसके दृष्टिगत आयोग ने इस दिशा में प्रारंभिक तैयारियां आरंभ कर दी है। आयोग ने मतपेटियों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा मतपेटियों की पेंटिंग, क्यूआर कोडिंग तथा आयलिंग व ग्रीसींग का कार्य प्रगति पर है। क्यूआर कोड़ लगाने के पश्चात प्रत्येक मतपेटी की अपनी एकल पहचान होगी।

उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा एक नई एप्लीकेशन इंवेंट्री मेनेजमैंट तैयार की है। मतदाता दलों को मतपेटियां इस एप्लीकेशन इंवेंट्री मेनेजमैंट से क्यूआर कोड़ ये स्कैन करके दी जानी प्रस्तावित है। इसी तरह चुनाव से संबंधित समस्त सामग्री को भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्वाचन स्टोर की साफ सफाई का कार्य आरंभ किया जाए। पुराने निर्वाचन के जो अभिलेख नष्ट किए जाने है उन्हें नियमानुसार नष्ट किया जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि आयोग के आदेशों जिसमें वार्डबंदी, मतदाता सूचियों का अधतन, आरक्षण इत्यादि शामिल है कि अनुपालना अक्षरशः की जाए। आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार वार्डबंदी एवं मतदाता सूचियों के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी हो सके।उन्होंने कहा कि व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रेस कांफ्रेंस, नोटिस बोर्ड, होर्डिंग, बैनर तथा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया जाए। उन्होंने उपायुक्त को पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के उपरान्त वार्डो के निर्धारण एवं आरक्षण का कार्य आगामी 30 जून तक आवश्यक समाप्त करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने विशेष रूप से जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता को जागरूक किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग भिन्न-भिन्न संस्थाए है तथा दोनों ही आयोग की मतदाता सूचियां पृथक होती है। उन्होंने कहा कि आम जनता को जागरूक किया जाए कि यदि आप स्थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान करने जा रहें है तो आपका नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। केवल मतदाता पहचान पत्र होने से आप किसी भी निर्वाचन में मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए आम जनता को अवगत कराया जाए कि जब भी आयोग की मतदाता सूचियां प्रारूप प्रकाशित किया जाए तो संबंधित वार्ड में अपने तथा अपने परिवार के नाम की आवश्यक जांच करें। इस अवसर पर संजीव कुमार महाजन निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी।

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