नाहन(ब्यूरो रिपोर्ट),
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सिरमौर ने बताया कि आबकारी नीति की शर्त संख्या 10.37 के अनुसान एल-2 और एल-14 में बिक्री हेतु बियर (ऑल इंडियन मेड) देशी तथा अंग्रेजी शराब के लिए निर्धारित मूल्य (एम.एस.पी) से अधिकतम 30 प्रतिशत लाभांश पर बेची जा सकती है। उन्होंने कहा कि विभाग के संज्ञान में यह आया है कि कारोबारी मनमाने मूल्य वसूल रहे हैं। इसके अलावा शराब कारोबारी द्वारा अधिक लाभ लेने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इस सम्बन्ध में इसकी सूचना तुरंत उपायुक्त राज्य कर एवं आबाकारी जिला सिरमौर स्थित कार्यालय नाहन के कार्यालय में लिखित या दूरभाष 01702-222361 पर दी जा सकती है ताकि नियमानुसार दोषी कारोबारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट क्षेत्र में चूड़धार यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पांवटा…
ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बहुप्रतीक्षित दिल्ली-केलांग-लेह बस सेवा 26 मई से…
ब्यूरो रिपोर्ट शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम…
ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। मौसम विभाग…
रामपुर बुशहर (सुरजीत नेगी / संवाददाता ), एसजेवीएन आगामी 24 मई को अपना 39वां स्थापना…
केलांग ( रंजीत लाहौली , संवाददाता ), लाहौल-स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026…