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सिरमौर : अप्रशिक्षित कामगारों के हुनर को संवारने के लिए उद्योग विभाग देगा प्रशिक्षण

ददाहू (हेमंत चौहान/संवाददाता),

हिमाचल प्रदेश  सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा सिरमौर जिला के अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग एंव अन्य पिछड़ा वर्ग, एंव पिछड़े क्षेत्र के गरीब युवकों को विभिन्न ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित उद्योगों में 4 सप्ताह से लेकर 12 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 25 मई 2023 तक उद्योग विभाग में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए साक्षात्कार 27 मई को जिला उद्योग केन्द्र में लिए जायेंगे। संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द, सिरमौर, ज्ञान सिंह चौहान ने यह जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि उद्योग विभाग द्वारा अप्रशिक्षित कामगारों के हुनर को संवारने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षिणों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थियों को जैसे फर्नीचर मेकिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयर, वेल्डिंग स्टील फेब्रिकेशन, कृषि यन्त्र बनाने, ब्लैकस्मिथी, मशीन एंव लेथ वर्क, बांस तथा केन के उत्पाद, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बिंग वर्क, मिस्त्री, इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स रिपेयर, एंव मोटर वाइंडिंग, कंप्यूटर एडिड डिजाईन (सीएडी) बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑटो रिपेयर, टायर पंक्चर, डेंटिंग-पेंटिंग, होज़री, ब्यूटी पार्लर, खाद्य प्रंसस्करण में प्रशिक्षण प्रदान किया जागा। इसके अलावा दुग्ध प्रंसस्करण, धातु कला, एल्युमीनियम फेब्रिकेशन, रेफ्रीजरेशन, फ्लेक्स प्रिंटिंग, इको फ्रेंडली बैग मेकिंग, खिलोने बनाने, आर्टिफीसियल ज्वेलरी मेकिंग, हैंडलूम, एंव कैटरिंग एंड सर्विसिंग वर्क,  आदि ट्रेड्स में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कोर्सों की अवधि 4 सप्ताह से लेकर 12 महीने तक है तथा 16 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। इस प्रशिक्षण के लिए कोई भी शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है यानि कोई भी शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्ति यह प्रशिक्षण ले सकता है। योजना के अन्तर्गत सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रतिमास 1500 रुपये की दर से वजीफा दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण उपरांत सात हजार रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से टूल किट खरीदने हेतु प्रदान किये जाएंगे। जबकि अनुसूचित जाति के प्रशिक्षु को प्रतिमास 2400 रुपये की दर से वजीफा दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण उपरांत सात हजार रुपये टूल किट खरीदने के लिए दिए जाएंगे। ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि जिन अभियार्थियो  ने हिमाचल कौशल विकास भत्ता योजना के तहत बेरोजगार भत्ता प्राप्त किया है या कर रहे हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएँगे। इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज़ पर अपने आवेदन, आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली एंव जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (यदि शिक्षित है तो) आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि है तो) सहित जिला उद्योग केंद्र में या अपने विकास खंड से सम्बंधित खंड विकास कार्यालय में प्रसार अधिकारी (उद्योग) के पास दिनांक 25 मई  2023 तक प्रस्तुत कर सकता है। इस योजना के साक्षात्कार 27 मई 2023 को जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय नाहन  के कार्यालय में होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसी, वर्कशॉप अथवा संस्थान का निर्धारण अपने स्तर पर स्वयं करेंगे। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केन्द्र सिरमौर स्थित नाहन के कार्यालय दूरभाष न. 01702-222259 पर संपर्क किया जा सकता है।

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