मुख्य समाचार

ज़िला दण्डाधिकारी मनमोहन शर्मा ने दीपावली के त्यौहार पर जारी किए आदेश

सोलन (कमलजीत),

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री और प्रयोग के संबंध में एहतियाती उपायों के विषय में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं | इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन की परिधि में लोअर बाज़ार सोलन, चौक बाज़ार, अप्पर बाज़ार, लक्कड़ बाज़ार, गंज बाज़ार, माल रोड और पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भण्डारण, बिक्री और प्रदर्शनी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 14 नवम्बर, 2023 तक लागू रहेगा |इन आदेशों के अनुसार नगर निगम सोलन की परिधि में ठोडो मैदान, बाई पास सोलन पर सब्जी मण्डी के सामने खुला स्थान, सपरुन सोलन में पुराना नगर नियोजन कार्यालय के समीप बड़ोग बाई पास मार्ग के आरम्भ में खुला स्थान, चम्बाघाट में वर्षा शालिका के समीप और ब्रूरी में मोहन मीकिन फैक्ट्री के गेट के सामने खुले स्थान पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी |

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली त्यौहार के समय पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थाई लाईसेंस अथवा परमिट, सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाएंगे इस उद्देश्य के लिए स्थान अथवा स्टॉल नगर निगम सोलन के आयुक्त द्वारा उपमण्डलाधिकारी सोलन के परामर्श से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे |
समक्ष प्राधिकरण द्वारा जारी लाईसेंस धारक को ही पटाखों की बिक्री भण्डारण की अनुमति होगी | आदेशों के अनुसार रॉकेट एवं उड़ने वाले पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा बाज़ार, सरकारी कार्यालयों एवं भवनों, रसोई गैस संयंत्र के समीप, पेट्रोल पंप, विरासत भवनों एवं आवासों के समीप पटाखों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा|

आदेशों के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पटाखों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षःरश पालन सुनिश्चित बनाना होगा |आदेशों के अनुसार केवल पर्यावरण हितैषी पटाखे चलाने की ही अनुमति होगी। दीपावली त्यौहार के दिवस पर पटाखे चलाने के लिए रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आदेशों एवं प्रचलित निर्देशों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी | आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उपमण्डलाधिकारी सोलन के अतिरिक्त ज़िला के अन्य सभी उपमण्डलाधिकारी अपने-अपने उपमण्डलों में पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए स्थान अधिसूचित करेंगे और उपमण्डल, तहसील, उप-तहसील मुखालय तथा उपमण्डल के अन्य प्रमुख स्थानों पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पटाखों के भण्डारण, बिक्री और प्रदशनी की अनुमति नहीं देंगे ज़िला के सभी उमण्डलाधिकारी त्यौहार के समय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पटाखों के भण्डारण, बिक्री और प्रदर्शनी का अनुश्रवण एवं नियंत्रण करेंगे |

Himachal Darpan

Recent Posts

नगर परिषद नाहन में स्वच्छता कार्यशाला आयोजित, कचरा पृथक्करण और स्वच्छ सर्वेक्षण पर दिया गया विशेष जोर

नाहन (संध्या कश्यप,संवाददाता ), नाहन नगर परिषद के मीटिंग हॉल में आज शहरी विकास विभाग,…

14 hours ago

“किसी को उपहार, किसी को फटकार – यह तो न करो सरकार!”

शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो चीफ), ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएँ CBSE स्कूल – राजकीय भाषाई…

15 hours ago

आपदा मित्र की समाज में अहम भूमिका- उपायुक्त

शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो चीफ ), उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शुक्रवार को आपदा मित्रों के…

18 hours ago

धर्मपुर में खोखे से 1.20 लाख का सामान चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

सोलन (नरेंद्र कुमार ,संवाददाता ), धर्मपुर क्षेत्र में चोरी की एक वारदात का पुलिस ने…

19 hours ago

परवाणू में युवक से 7.36 ग्राम चिट्टा बरामद, एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

सोलन ( नरेंद्र कुमार , संवाददाता ), दिनांक 12 फरवरी 2026 को परवाणू पुलिस थाना…

19 hours ago

शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई – 1.115 किलोग्राम चरस बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

शिमला जिला पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस…

19 hours ago