ब्यूरो रिपोर्ट
सोलन। बघाट बैंक ने ऋण नहीं चुकाने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए वसूली अभियान तेज कर दिया है। एआरसीएस अदालत के आदेश पर बैंक ने एक डिफाल्टर की करीब 33 बिस्वा भूमि नीलाम कर 12.50 लाख रुपये की रिकवरी की है। संबंधित डिफाल्टर लंबे समय से बैंक का ऋण नहीं चुका रहा था, जिसके बाद मामला एआरसीएस अदालत में पहुंचा। अदालत ने भूमि को अटैच कर नीलाम करने के आदेश दिए, जिसके बाद बैंक ने नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया पूरी कर बकाया राशि की वसूली की।बैंक की रिकवरी मुहिम लगातार जारी है। एआरसीएस अदालत ने 115 ऋण डिफाल्टरों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। बैंक प्रबंधन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 20 डिफाल्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे लगभग 45 लाख रुपये की रिकवरी की गई है।अदालत द्वारा जारी वारंट की वैधता 30 दिनों की है। ऐसे में शेष डिफाल्टरों की गिरफ्तारी तय समय के भीतर सुनिश्चित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस कार्रवाई में बद्दी, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा और ऊना जिलों की पुलिस की अहम भूमिका रहेगी। पूर्व में वारंट की अवधि समाप्त होने के कारण कई मामलों में कार्रवाई अधूरी रह चुकी है।एआरसीएस गिरीश नड्डा ने कहा कि बैंक का पैसा लौटाने में लापरवाही बरतने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ आगे भी भूमि नीलामी और गिरफ्तारी जैसी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक के बकाया धन की वसूली हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।
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