नाहन (संध्या कश्यप , संवाददाता ),
नाहन, 15 मई: नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ में होने वाले नगर निकाय चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेशों में कहा गया है कि नाहन, पांवटा साहिब और राजगढ़ क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 304(बी) के तहत चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस या बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी।
इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य किसी भी माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर शो अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले लागू हो जाएगा और 17 मई 2026 को दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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