शिमला( विकास शर्मा , ब्यूरो चीफ )
जिला शिमला के रोहडू क्षेत्र में काफी समय से एक महिला नशे की छोटी छोटी मात्रा की तस्करी में लगी हुई थी जो मुकदमा जमानती होने का फायदा उठाकर निरंतर इस गतिविधि में संलिप्त थी।
अभियोग संख्या 19/2023, थाना रोहड़ू, जिला शिमला में धारा 20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी महिला सावरनु निवासी समाला, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला के विरुद्ध 31.27 ग्राम चरस की बरामदगी के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी को विधि अनुसार धारा 41A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किया गया था।
इसके बावजूद आरोपी द्वारा नोटिस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्तता जारी रखी गई तथा उसके विरुद्ध एक अन्य मामला अभियोग संख्या 151/2025, धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पुलिस थाना रोहड़ू द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 41A दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी नोटिस को निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए नोटिस को निरस्त कर दिया। जिसपर आरोपिया को अभियोग में गिरफ्तार किया गया है।
जिला शिमला पुलिस मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार के मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति के तहत निरंतर कार्रवाई जारी रखे हुए है।
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