रिकांगपिओ (सुरजीत नेगी ,संवाददाता ),
सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी कराधान जिला किन्नौर ऋषभ कुमार ने आज यहां बताया कि जिला किन्नौर के सभी आबकारी लाइसेंसियों को सख़्त निर्देश दिए गए हैं कि अपने शराब के ठेकों पर मूल्य दर सूची स्पष्ट और दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्य रूप से लगाएं और किसी भी स्थिति में ग्राहक से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि न वसूली जाए।
उन्होंने बताया कि यदि निरीक्षण या शिकायत में किसी ठेके पर एमआरपी से अधिक वसूली पाई गई तो आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार संबंधित लाइसेंस पर तत्काल एवं सख़्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें लाइसेंस निलंबन, रद्दीकरण और जुर्माना शामिल है, तथा विभाग निरंतर निरीक्षण करता रहेगा और किसी भी अनियमितता की पूरी जिम्मेदारी संबंधित लाइसेंसी की होगी।
उन्होंने बताया कि शिकायत की स्थिति में ग्राहक निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं— सहायक आयुक्त (आबकारी) जिला किन्नौर ऋषभ कुमार 7018101438, आबकारी अधिकारी कल्पा पप्पू कुमारी 8219830585, सहायक आबकारी अधिकारी निचार नरेश कुमार 9817140260 और सहायक आबकारी अधिकारी पूह राहुल ठाकुर 8219923150। अगर किसी ग्राहक को लगे कि ठेके पर उससे एमआरपी से ज़्यादा पैसा लिया गया है, तो वह तुरंत ऊपर दिए अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत दर्ज करें।
.
ब्यूरो रिपोर्ट कांगड़ा के कछियारी-रानीताल फोरलेन पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। बाथू…
संध्या कश्यप नाहन। नाहन: जिला सिरमौर के नाहन में 5 से 7 सितंबर तक राज्य…
दीपांशु शर्मा । शिलाई। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की नीतियों और शिलाई क्षेत्र में…
संध्या कश्यप नाहन। हरिपुरधार क्षेत्र में शादी तय होने के तुरंत बाद युवती और उसकी…
ब्यूरो रिपोर्ट। कुल्लू जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूल बाड़ी में विद्यार्थियों के बीमार होने के…
ब्यूरो रिपोर्ट शिमला, 21 अगस्त। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को उस समय…