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विकास शर्मा शिमला।
जिलाधीश शिमला अनुपम कश्यप ने जिले में शिक्षण संस्थानों को लेकर एक फेक अधिसूचना वायरल करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी।जिलाधीश ने बताया कि पत्र संख्या 813 का हवाला देकर जिस अधिसूचना में 03 सितंबर 2025 को सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित बताया गया था, वह पूर्ण रूप से फर्जी है। दरअसल, यह पत्र संख्या 813 थली ब्रिज की मरम्मत से संबंधित है, जिसे शरारती तत्वों ने छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर फेक आदेश के रूप में वायरल किया।उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है। जिलाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि 03 सितंबर को शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश वास्तव में जारी किए गए हैं, लेकिन वायरल की गई अधिसूचना में पुराने आदेशों से छेड़छाड़ कर अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शिमला को आदेश दिए गए हैं कि फेक पत्र वायरल करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (क़ानून एवं व्यवस्था) की ओर से एसपी शिमला को पत्र भी भेजा गया है।उपायुक्त शिमला ने सभी नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति में केवल DC Shimla के आधिकारिक पेज, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला, DPRO Shimla और DEOC Shimla के आधिकारिक फेसबुक पेजों से ही जानकारी प्राप्त करें। साथ ही किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसे वेरिफाई करना अनिवार्य है।
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