नाहन (हेमंत चौहान),
जिला प्रशासन के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया है, जोकि जनसाधारण के अवलोकन हेतू उपमंडलाधिकारी कार्यालय नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़ व शिलाई तथा नगर परिशद नाहन, पांवटा साहिब और नगर पंचायत राजगढ़ में उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने बताया कि इन प्रारूप नियमों से सम्भाव्य प्रभावित होने वाले यदि किसी हितबद्ध व्यक्ति को इन नियमों से संबंधित कोई आक्षेप या सुझाव हैं तो वह दस दिनों की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश को भेज सकते है। नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों पर इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
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