शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),
HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मामले में आरोपी देशराज की ये इमोशनल दलीलें काम न आई कि “वह अपने परिवार का एकमात्र रोटी कमाने वाला है “वह एक सम्मानित परिवार से है, समाज में गहरी जड़ें हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सस्पेंड डायरेक्टर देशराज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है।न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने 24 मार्च को दोनों पक्ष सुनने के बाद इस केस में जजमेंट को रिजर्व रख दिया था और बुधवार को निर्णय सुनाया है कि आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की गंभीरता तथा जांच एजेंसी द्वारा अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि उसे इस मामले में झूठा आरोपी बनाया गया है, विशेषकर तब, जब उसका नाम शिकायत में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा विशेष आरोप लगाए गए हैं, जिनकी पुष्टि आवेदक के निजी सहायक के बयान से हुई है। उपरोक्त चर्चा का संचयी प्रभाव यह है कि इस स्तर पर आवेदक के पक्ष में बीएनएसएस की धारा 482 के तहत राहत प्रदान करने का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।
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