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राजगढ़ : लोक मित्र केंद्र संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क न लें : यादविन्द्र पॉल

राजगढ़ (पवन तोमर/ब्यूरो चीफ),

यादविन्द्र पॉल ने जानकारी देते हुए बताया कि आम जनता की सुविधा हेतु प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन सेवा पोर्टल के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु लोकमित्र केंद्रों को भी अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि लोकमित्र केंद्रों द्वारा इन सेवाओं के लिए बहुत अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। जबकि प्रधान सचिव परिवहन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना संख्या टीपीटी-एफ (10)-12/ 2015 दिनांक 1 फरवरी,  2020 के तहत परिवहन सेवा पोर्टल में लोकमित्र केंद्रों से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। एसडीएम ने लोक मित्र केंद्र संचालकों को निर्देश दिए हैं कि लोक मित्र केंद्र से प्रदान की जा रही सभी सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क का ब्यौरा सूचना पट पर दर्शाना तथा निर्धारित शुल्क ही जनता से लेना सुनिश्चित करें, अगर कोई भी लोक मित्र केंद्र संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त उपायुक्त  जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या ई.डी.एम.डी.सी(3)/ 2015  दिनांक 4 सितंबर 2020 के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भी शुल्क निर्धारित किए गए हैं, जिसमें लोक मित्र केंद्र से परिवहन पोर्टल में आवेदन हेतु शुल्क न्यू लर्नर लाइसेंस के लिए 30 रुपए निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 30 रुपए, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल/ डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ₹30, इंडोर्समेंट आफ डीएल ₹30, न्यू कंडक्टर लाइसेंस ₹30, कंडक्टर लाइसेंस रिन्यूअल/ डुप्लीकेट लाइसेंस फीस ₹30, ट्रांसफर ऑफ व्हीकल/ एनओसी ऑफ व्हीकल/ लोन ट्रांजैक्शन एंड एडिशन ₹30, डुप्लीकेट आरसी ₹30, लर्नर लाइसेंस प्रिंट ₹10, ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट ₹20 और ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट विद लेमिनेशन के लिए 30 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। लोक मित्र केंद्र से राजस्व प्रमाण पत्रों हेतु आवेदन के लिए   सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 17 रुपए, आवेदन सेवा शुल्क 10 रुपए, प्रमाण पत्र प्रिंटिंग शुल्क 10 रुपए प्रति पेज तथा स्कैनिंग शुल्क 2 रुपए प्रति पेज निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई लोक मित्र केंद्र संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेता है तो वह एसडीएम कार्यालय को अवगत करवाएं ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

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