मंडी (निटेश सैनी),
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल जज सुंदरनगर ने अफीम मामले में आरोपी सुखदीप सिंह पुत्र मेवा सिंह निवासी गांव भादन थुहा तहसील अमरोहा जिला फतेहगढ़ साहिब और गुरजंट सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी गांव माजरी किशन वाला डाकघर व तहसील अमरोहा जिला फतेहगढ़ साहिब को जुर्म साबित होने पर 4 वर्ष का कठोर कारावास तथा 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा धारा 18, 29 एनडीपीएस एक्ट में सुनाई है। जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय शर्मा ने बताया 24 दिसंबर 2017 को थाना प्रभारी सुंदरनगर गुरबचन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पुंघ में नाका लगा रखा था। इस दौरान एक कार जो सुंदरनगर की तरफ आ रही थी को जांच के लिए रोका गया। इस दौरान जब कार चालक से कागजात दिखाने को कहा गया तो कार में बैठे व्यक्ति घबरा गए। उन पर शक होने पर पुलिस ने जब कार की जांच की तो इसके डैशबोर्ड में से रखे एक पॉलिथीन बैग से 383 ग्राम अफीम बरामद हुई। जिस पर पुलिस ने कार सवार उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सुंदरनगर में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। मुकदमे की तफ्तीश पूरी होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करने के उपरांत अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने दोषी सुखदीप सिंह पुत्र मेवा सिंह निवासी गांव भादन थुहा तहसील अमरोहा जिला फतेहगढ़ साहिब और गुरजंट सिंह पुत्र नाहर सिंह निवासी गांव माजरी किशन वाला डाकघर व तहसील अमरोहा जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 4 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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