मुख्य समाचार

किन्नौर : 12 नवम्बर को एग्जिट पोल के आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध

(राजकुमार सूद/संपादक),
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के तहत 12 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 5.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा साधारण निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा साधारण निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

Himachal Darpan

Recent Posts

नाहन की लीला सैनी की प्राथमिक सदस्यता निलंबित, भाजपा ने अनुशासनहीनता पर लिया कड़ा संज्ञान

नाहन ( संध्या कश्यप , संवाददाता ),  भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने पंचायतीराज एवं…

2 hours ago

यूरोकिड्स प्रीस्कूल चक्कर में धूमधाम से मनाया गया मदर्स डे

शिमला (विकास शर्मा , ब्यूरो चीफ), यूरोकिड्स प्रीस्कूल चक्कर में मदर्स डे बड़े उत्साह और…

4 hours ago

नाहन के कार्यवाहक बीडीओ परमजीत ठाकुर के  तबादले की भाजपा ने उठाई  मांग, राज्य चुनाव आयोग को सौंपा शिकायत पत्र

नाहन (संध्या कश्यप , संवाददाता), भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने पंचायत चुनावों की निष्पक्षता…

5 hours ago

दारचा-शिंकुला मार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

केलांग (रंजीत लाहौली संवाददाता), लाहौल-स्पीति जिला प्रशासन ने दारचा-शिंकुला मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों…

9 hours ago

केलांग में धूमधाम से मनाया गया जिला स्तरीय रेड क्रॉस दिवस, 39 लोगों ने किया रक्तदान

केलांग (रंजीत लाहौली,संवाददाता ), लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग स्थित पुराने सर्किट हाउस में गुरुवार…

9 hours ago