(अवधेश नेगी/न्यूज़ एडिटर चीफ)
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में 24 अक्तूबर को दिवाली पर्व पर लोग केवल पर्यावरण मित्र पटाखे ही जला सकेंगे और वो भी केवल रात 8 से 10 बजे तक। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार साइलेंस जोन जैसे की अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोर्ट आदि के आस पास पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी से प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए केवल तय समयावधि में पर्यावरण मित्र पटाखे चलाने की अपील की है। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया उसे पांच वर्ष तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
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