पंचायत चुनाव के दौरान लाहौल-स्पीति में शराब बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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केलांग ( रंजीत लाहौली , संवाददाता ),

लाहौल-स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने मतदान एवं मतगणना अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव 26, 28 और 30 मई 2026 को संपन्न होंगे।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान और सदस्यों की मतगणना मतदान दिवस पर ही संबंधित केंद्रों में की जाएगी, जबकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई 2026 को सुबह 9 बजे से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केलांग के परीक्षा भवन में होगी।

उपायुक्त ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर के तहत संबंधित क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले और मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पहले चरण में 24 मई 2026 दोपहर 3 बजे से 26 मई शाम 7 बजे तक कोकसर, केलांग, तिन्दी, तिंगरेट, त्रिलोकनाथ, मूरिंग, नाल्डा, गोहरमा, रानिका, करदंग, मूलिंग और दारचा पंचायत क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण प्रतिबंधित रहेगा।

दूसरे चरण में 26 मई दोपहर 3 बजे से 28 मई शाम 7 बजे तक सलग्रां, चिमरेट, उदयपुर, थिरोट, जुंडा, जोबरंग, वारपा, गौशाल, गोंधला, कोलोंग, सिस्सू और युरनाथ पंचायत क्षेत्रों में शराब की बिक्री एवं वितरण पर रोक रहेगी।

तीसरे चरण में 28 मई दोपहर 3 बजे से 30 मई दोपहर 3 बजे तक मडग्रां, शकौली, किशोरी, जाहलमा, शांशा, मालंग, तांदी, खंगसर, बरबोग और शूलिंग पंचायत क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अलावा 31 मई को केलांग में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना के दौरान परिणाम घोषित होने तक शराब की बिक्री और वितरण पूरी तरह बंद रहेगा।

उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर छह माह तक का कारावास, दो हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। साथ ही जब्त शराब और अन्य मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट किया जाएगा।

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