पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई, आदतन नशा तस्कर 3 माह के लिए जेल भेजा

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विकास शर्मा शिमला ।

जिला पुलिस शिमला ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक और आदतन आरोपी को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नजरबंद करते हुए तीन माह के लिए जेल भेज दिया है।हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी डिटेंशन ऑर्डर की अनुपालना में 2 मार्च 2026 को पुलिस थाना ननखड़ी की टीम ने प्रेम राज उर्फ आईडी मैहता उर्फ संतोष मैहता, पुत्र वीर सिंह, निवासी ग्राम जगोट, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला को विधिवत हिरासत में लिया। इसके बाद उसे तीन महीने के लिए जिला सुधार गृह कैथू, शिमला भेजा गया।पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत कई मामलों में संलिप्त रहा है। उसे अब तक चार बार गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से दो मामलों में वह दोषसिद्ध हो चुका है, जबकि दो मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।आरोपी के विरुद्ध दर्ज प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:वर्ष 2012 में थाना रामपुर में 300 ग्राम चरस बरामदगी का मामला (दोषसिद्ध)वर्ष 2018 में थाना ननखड़ी में 107 ग्राम चरस बरामदगी (दोषसिद्ध)वर्ष 2023 में थाना ननखड़ी में 9.93 ग्राम चरस बरामदगी (विचाराधीन)वर्ष 2024 में थाना ननखड़ी में 18.59 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी (विचाराधीन)पुलिस ने बताया कि आरोपी की बार-बार अवैध मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्तता को देखते हुए लोकहित और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर उसके खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस शिमला द्वारा पिछले लगभग एक माह में 24 आदतन व संगठित नशा तस्करों को डिटेंशन आदेश के आधार पर तीन-तीन माह के लिए जेल भेजा जा चुका है।पुलिस का कहना है कि नशे के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत अभियान निरंतर जारी रहेगा और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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