नारग की शराब कंपनी पर FSSAI का बड़ा एक्शन! 15 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड, एक्सपायर्ड फ्लेवर समेत कई गंभीर खामियां मिलीं

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ब्यूरो रिपोर्ट।

सिरमौर। जिला सिरमौर के नारग स्थित शराब कंपनी मैसर्स पैराडाइज डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कार्रवाई करते हुए कंपनी का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई औचक निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता से जुड़ी कई कमियां सामने आने के बाद की गई।निरीक्षण के दौरान मादक पेय पदार्थों के निर्माण में एक्सपायर्ड फ्लेवर और कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल से संबंधित अनियमितताएं सामने आने की बात कही गई है। इसके अलावा उत्पादन परिसर में स्वच्छता व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान ब्लेंडेड टैंक ठीक से बंद नहीं मिला, जबकि बोतल साफ करने वाली मशीन पर ग्रीस और धूल जमा थी। परिसर में टूटे हुए कांच के टुकड़े भी पाए गए।एफएसएसएआई के अनुसार, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की ओर से दिए गए निर्देशों के बावजूद शराब उत्पादों के लेबल में आवश्यक वैधानिक बदलाव नहीं किए गए थे। निरीक्षण में दरवाजों की फिटिंग, पर्याप्त रोशनी, पेंट, पैकिंग और कीट नियंत्रण से संबंधित कमियां भी दर्ज की गईं।इसके साथ ही खाद्य पदार्थों को संभालने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर भी खामियां सामने आईं। कर्मचारियों के मेडिकल एवं टीकाकरण रिकॉर्ड सहित खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुछ आवश्यक दस्तावेज भी निरीक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं पाए गए।लाइसेंस निलंबित करने के साथ एफएसएसएआई ने डिस्टिलरी प्रबंधन को निलंबन अवधि के दौरान संबंधित खाद्य एवं पेय उत्पादन गतिविधियां रोकने तथा निरीक्षण में सामने आई तकनीकी, संरचनात्मक और स्वच्छता संबंधी कमियों को निर्धारित अवधि में दूर करने के निर्देश दिए हैं।एफएसएसएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई सभी अनुमत फ्लेवर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। मामला ऐसे फ्लेवर के इस्तेमाल से जुड़ा है, जो उत्पाद की वास्तविक प्रकृति अथवा उसके प्राकृतिक स्वाद और सुगंध को लेकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं। प्राधिकरण ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी साझा की है।

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