“नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस: PIT NDPS अधिनियम के तहत तीन और सक्रिय तस्कर तीन महीने के लिए भेजे जेल”

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शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो चीफ ),

जिला पुलिस शिमला द्वारा नशे के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत लगातार सख्त एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को ध्वस्त करने तथा संगठित आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सार्वजनिक शांति बनाए रखी जा सके।

राज्य सरकार द्वारा PIT NDPS Act, 1988 के अंतर्गत जारी डिटेंशन ऑर्डर के क्रम में
(१) इंदर देव उर्फ दानु, पुत्र श्री मदन लाल, निवासी ग्राम एवं डाकघर मंधोरपाट, तहसील व पुलिस स्टेशन सुत्री, जिला शिमला (हि.प्र.), उम्र 41 वर्ष जो पिछले काफी समय से नशा तस्करी गतिविधियों में सक्रिय था, को दिनांक 22 फरवरी 2026 को नजरबंदी हेतु हिरासत में लेकर तीन महीने के लिए जेल भेजा गया है ।
इंदर देव उर्फ दानु के विरुद्ध NDPS एक्ट, 1985 के तहत दर्ज मामलों का संक्षिप्त विवरण:
▪️FIR No. 251/2022, दिनांक 12.10.2022, थाना पश्चिम शिमला, धारा 18, 21 एवं 29 ND&PS Act — 40.26 ग्राम हेरोइन/चिट्टा एवं 16.35 ग्राम अफीम बरामद।
▪️FIR No. 141/2023, दिनांक 28.06.2023, थाना पश्चिम शिमला, धारा 21 एवं 29 ND&PS Act — 18.55 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
▪️FIR No. 0476/2024, दिनांक 25.10.2024, थाना जिरकपुर, जिला एस.ए.एस. नगर, पंजाब, धारा 21 एवं 29 ND&PS Act — 60 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
▪️FIR No. 199/2025, दिनांक 11.12.2025, थाना धर्मपुर, जिला सोलन (हि.प्र.), धारा 21 एवं 29 ND&PS Act — 2.47 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
इसके अतिरिक्त दानू के विरुद्ध जिला शिमला व अन्य जिलों तथा बाहरी राज्यों के विभिन थानों में कुल 52 अपराधिक मामले दर्ज पाए गए है, जिनमे 04 मामले मादक पदार्थ अधिनियम, 23 मामले आबकारी अधिनियम, 17 मामले चोरी व सेंधमारी, 04 मामले सड़क दुर्घटना, 04 मामले मारपीट व अन्य धाराओं में पंजीकृत है.

(२) दीपक ठाकुर, पुत्र स्वर्गीय श्री चमन लाल, निवासी कालरा निवास, नवबहार, छोटा शिमला, तहसील एवं जिला शिमला, हि.प्र.उम्र 35 वर्ष, जो NDPS एक्ट, 1985 के अंतर्गत विभिन्न मामलों में आरोपी रहा है, के विरुद्ध भी PIT ND&PS के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए  हिरासत में लेकर तीन महीने के लिए जेल भेजा गया है ।
आरोपी के विरुद्ध दर्ज अभियोगों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
▪️FIR संख्या 149/2021 दिनांक 21.07.2021, थाना पश्चिम शिमला — धारा 21 एवं 29 ND&PS Act,  64.34 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
▪️FIR संख्या 05/2025 दिनांक 19.08.2025, थाना संजौली — धारा 21 एवं 29 ND&PS Act;  5.480 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।

(३) संजीव कुमार उर्फ घोड़ा पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी गाँव धार, डाकघर मझार,तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश,उम्र 34 वर्ष,जो पिछले काफी समय से नशा तस्करी गतिविधियों में सक्रिय था, को दिनांक 22 फरवरी 2026 को नजरबंदी हेतु हिरासत में लेकर तीन महीने के लिए जेल भेजा गया है ।इसके विरुद्ध दर्ज मामलों का संक्षिप्त विवरण*:
▪️FIR No. 213/2020, दिनांक 04.09.2020, थाना ढली, जिला शिमला, धारा 21 ND&PS Act — 1.03 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
▪️FIR No. 250/2020, दिनांक 07.10.2020, थाना ढली, जिला शिमला, धारा 21 ND&PS Act — 1.64 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
▪️FIR No. 39/2021, दिनांक 19.03.2021, थाना ढली, जिला शिमला, धारा 21 ND&PS Act — 12.55 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
▪️FIR No. 146/2025, दिनांक 30.11.2025, थाना ढली, जिला शिमला, धारा 21 ND&PS Act — 2.290 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद।
शिमला पुलिस द्वारा पिछले 28 दिनों में 21 आदतन संगठित नशा तस्करों को डिटेंशन आदेश के आधार पर हिरासत में लेकर 3 माह के लिए जेल भेजा गया है।
निवारक नजरबंदी का उद्देश्य
निवारक निरोध का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की श्रृंखला को तोड़ना, संगठित तस्करी नेटवर्क को कमजोर करना तथा संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में पुनः अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकना है, जिससे समाज को नशे के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखा जा सके।
जन जागरूकता संदेश
PIT NDPS अधिनियम एक निवारक कानून है, जिसके अंतर्गत बार-बार नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों को डिटेन किया जा सकता है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना तथा संगठित तस्करी नेटवर्क को तोड़ना है।
जिला पुलिस शिमला आम जनता से अपील करती है कि नशे के विरुद्ध इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत 8894728001 पर या निकटतम पुलिस थाना या हेल्पलाइन पर दें।

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