बिना लाईसेंस पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध -सुमित खिमटा

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नाहन, 4 नवम्बर। जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने यहां एक आदेश जारी कर सिरमौर जिला में बिना लाईसेंस के पटाखों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केवल ऐसे स्थानों पर ही पटाखों का भंडारण, विक्रय और डिस्पले किया जा सकेगा जिसे सम्बन्धित एसडीएम की पूर्व स्वीकृति से नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।पटाखों को चलाने के संबंध में भी जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश में कहा गया है साइलेंस जोन जिसमें हॉस्पिटल शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक संस्थान शामिल हैं के 100 मीटर के दायरे में पटाखों के चलोे पर प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने जिला के सभी एसडीएम को पटाखों के विक्रय के संबंध में लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया है। पटाखों का विक्रय निर्धारित स्थल पर केवल लाइसेंस प्राप्त करने पर ही किया जा सकता है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से 12 नवंबर 2023 तक लागू रहेंगे।.0.सभी कंपनियां रोजगार विभाग की वैबसाईट में रोजगार अधिसूचित करें-जगदीश कुमारनाहन, 4 नवम्बर। जिला रोजगार अधिकारी सिरमौर जगदीश कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश रोजगार विभाग ने प्रथम अगस्त 2023 से पंजीकरण के साथ ऑनलाइन रिक्तियां तथा केंपस इंटरव्यू का आयोजन करना प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जिला और प्रदेश में स्थापित सभी प्राइवेट कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि, सभी कंपनी विभाग के पोर्टल पर अति शीघ्र अपनी कंपनी को पंजीकृत कर अपनी रिक्तियों को भी अधिसूचित करें ताकि ऑनलाइन केंपस इंटरव्यू करवाया जा सके जिससे अधिक बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकें। जिला रोजगार अधिकारी जगदीश कुमार ने हिमाचल के सभी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार आवेदकों से अपील किया कि वह विभाग की वैबसाइट पर जाकर अपनी योग्यता के आधार पर अधिसूचित की गई वैकेंसी को देखकर अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें ताकि ऑनलाईन केंपस इंटरव्यू का आयोजन करवाया जा सके।

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