ब्यूरो रिपोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण करना वैध योग्यता है। ऐसे में केवल हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (HP-TET) पास न करने के आधार पर किसी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी खारिज नहीं की जा सकती न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने यह फैसला माधव महाराज शर्मा की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए सुनाया। अदालत के इस निर्णय से सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के दौरान CTET और HP-TET की पात्रता को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार, सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता को मान्यता दी जानी चाहिए। केवल HP-TET उत्तीर्ण न होने के आधार पर उनकी उम्मीदवारी खारिज करना उचित नहीं होगा।इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने CTET उत्तीर्ण किया है, लेकिन HP-TET पास नहीं किया है। हालांकि, शिक्षक भर्ती में अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं और संबंधित भर्ती नियमों की पूर्ति करना भी आवश्यक होगा।