ब्यूरो रिपोर्ट।
रामपुर/किन्नौर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर, रामपुर ने नाबालिग से छेड़छाड़ एवं पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी सन्नी नेगी (23), निवासी गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष के कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि यह मामला 8 दिसंबर 2023 का है। शिकायत के अनुसार, रात करीब 10 बजे आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ पीड़िता के घर के ऊपर सड़क पर वाहन खड़ा कर पीड़िता और उसके परिवार के साथ गाली-गलौच करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने उनके घर पर पत्थर भी फेंके।जांच के दौरान सामने आया कि इससे पहले भी आरोपी नाबालिग पीड़िता, जिसकी उस समय आयु 14 वर्ष थी, का रास्ते में पीछा करता था और उसके साथ छेड़छाड़ करता था। शुरुआत में पीड़िता ने मामला आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन जब आरोपी उसके घर तक पहुंच गया तो परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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