नाहन ( संध्या कश्यप , संवाददाता ),
नाहन 22 मई। जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने मतदान तिथियों और मतगणना प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 26, 28 और 30 मई को मतदान प्रक्रिया से 48 घंटे पूर्व से तथा 31 मई को होने वाली पंचायत समितियों तथा जिला परिषद की मतगणना के दिन संबंधित क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से लेकर मतगणना पूर्ण होने तक किसी भी होटल, ढाबा, दुकान, शराब विक्रय केंद्र या किसी भी सार्वजनिक एवं निजी स्थान पर मादक पदार्थों की बिक्री, वितरण या परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों में कहा गया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 158-त् के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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