ब्यूरो रिपोर्ट।
शिमला। पुलिस थाना कोटखाई में दर्ज SC/ST Act के मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने आरोपी सुमन चंद शर्मा को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास और ₹5,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार, अभियोग संख्या 18/2023, दिनांक 10 मार्च 2023 को धारा 3(1)(s) और 3(1)(za)(c) SC/ST Act के तहत पुलिस थाना कोटखाई, जिला शिमला में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के बाद 17 अगस्त 2026 को विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध घोषित करते हुए सजा सुनाई।शिमला पुलिस के मुताबिक, मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी एवं निष्पक्ष जांच की गई, जबकि अभियोजन विभाग ने न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों की प्रभावी पैरवी की। पुलिस ने बताया कि जांच और अभियोजन की प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा दिलाने में सफलता मिली।
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