शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो चीफ ),
शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस शिमला द्वारा सड़क के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
प्रमुख कार्रवाई और क्षेत्र-
इस अभियान के अंतर्गत ऑकलैंड स्कूल क्षेत्र तथा संजौली थाना से नवबहार मार्ग तक सड़क के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया गया। इस दौरान यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे कई वाहनों के चालान किए गए और उन्हें मौके से हटाया गया।
कानूनी प्रावधान जिनका पालन किया गया:
यह कार्रवाई निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों के तहत अमल में लाई गई है:
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 122: इसके अनुसार कोई भी चालक अपने वाहन को ऐसे स्थान पर पार्क नहीं कर सकता जिससे अन्य वाहनों या राहगीरों को खतरा, असुविधा या बाधा हो।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 127: पुलिस को अधिकार है कि वह अवैध रूप से पार्क किए गए या बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों को क्रेन के माध्यम से हटाए और चालक के विरुद्ध चालान करे।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 15: फुटपाथ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल, संकरी पुलों, तीखे मोड़ों तथा “नो पार्किंग” क्षेत्रों में वाहन खड़ा करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
अपील: जिला पुलिस शिमला आम नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे अपने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। सड़क के किनारे की गई अवैध पार्किंग न केवल यातायात को प्रभावित करती है, बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी सुरक्षा जोखिम पैदा करती है।
जिला पुलिस शिमला द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शहर में सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार की सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
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