नाहन (संध्या कश्यप ,संवाददाता ),
पांवटा साहिब में दिन के समय खनन सामग्री से लदे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जनहित और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार ट्रक, टिप्पर, ट्रैक्टर और डंपर जैसे खनन से जुड़े वाहन अब केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तय मार्गों पर ही चल सकेंगे। यह निर्देश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत जारी किया गया है और तुरंत प्रभाव से लागू हो चुका है।
प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहने से मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति में कमी आएगी और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी घटेगी। विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के समय विद्यार्थियों, पैदल यात्रियों और दोपहिया चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, पुलिस और यातायात विभाग के लिए भी व्यवस्था बनाए रखना अधिक सुगम होगा।
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