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महिला उत्पीड़न को रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी – विजया किशोर रहाटकर

शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो रिपोर्ट),

शिमला मंडल के लिए पोश अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

शिमला मंडल के लिए पोश “कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013” विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज बचत भवन, शिमला में किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने की।कार्यशाला का उद्देश्य कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक, सुरक्षित एवं समान अवसर वाला वातावरण सुनिश्चित करना था। इसमें पोश अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, शिकायत निवारण तंत्र और संवेदनशीलता बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई।अपने संबोधन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जागरूकता और संवेदनशीलता ही पोश अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की कुंजी है।रहाटकर ने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतों का निवारण नहीं, बल्कि सुरक्षित और संवेदनशील कार्य संस्कृति का निर्माण है, जहां महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने कार्यालयों में पोश नीति को सशक्त रूप से लागू करें और महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें।उन्होंने प्रतिभागियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर बातचीत की और पोश अधिनियम पर सवाल भी किए। उन्होंने सभी समितियों को एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने को कहा तथा उसकी रिपोर्ट एडीसी कार्यालय शिमला भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को सभी रिपोर्ट्स को राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए ।राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा विद्या नेगी ने कहा कि राज्य आयोग लगातार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिमला दिव्यांशु सिंघल ने प्रशासनिक स्तर पर पोश अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न उपायों की जानकारी दी और सभी विभागों से सहयोग की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य अतिथियों का स्वागत किया।कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को पोश अधिनियम से संबंधित दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। पोश अधिनियम पर राष्ट्रीय महिला आयोग से रिसोर्स पर्सन एडवोकेट आस्था कोहली ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दी।इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रीना पंडीर, एडीसी सोलन राहुल जैन, एएसपी शिमला नवदीप सिंह, प्रधान निजी सचिव राष्ट्रीय महिला आयोग रामावतार सिंह, एडीएम सिरमौर एलआर वर्मा, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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