उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्देश दिए कि एनएचएआई के अधीन फोरलेन परियोजना में कार्यरत निर्माण कंपनी 5 करोड़ 61 लाख 92 हजार 048 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे। यह सारा मुआवजा प्रभावित परिवार को बिना किसी विलम्ब के भुगतान किया जाए। इस मामले को अत्यंत तत्परता से निपटाएं तथा यथाशीघ्र की गई कार्रवाई की पुष्टि करते हुए उपायुक्त कार्यालय को सूचित करें।
उल्लेखनीय है कि 30 जून 2025 को माथु कॉलोनी में श्रेया, शौर्य और रंजना का बहुमंजिला भवन भूस्खलन की चपेट में आकर गिर गया था। इसके बाद उपायुक्त ने 04 जुलाई, 2025 को एडीएम (लॉ एंड आर्डर) पंकज शर्मा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी। इस समिति ने 18 जुलाई, 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके मुताबिक भट्टाकुफ्फर में गिरी हुई इमारत को हुए नुकसान का कुल मूल्यांकन 2 करोड़ 80 लाख 96 हजार 024 रुपए आंका गया। इसमें भूमि की कीमत 57 लाख 40 हजार 100 रूपये और संरचना का शुद्ध मूल्य 1 करोड़ 65 लाख 17,336 रूपये आंका गया। इसके साथ ही अन्य चीजों की लागत के अनुसार 58 लाख 38 हजार 588 रूपये आंकी गई।
समिति ने भवन गिरने के कारणों को लेकर भी रिपोर्ट दी है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, फोरलेन के निर्माण के लिए पहाड़ी की कटाई के कारण क्षेत्र में क्षति हुई है। इस वजह से भवन के मालिकों (श्रेया, शौर्य और रंजना) ने अपना घर खो दिया है। इससे प्रभावित परिवार को काफी संकट और कठिनाई हो रही है।
जल्दी मुआवजा जारी किया जाए
समिति की रिपोर्ट के बाद उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा है कि प्रभावितों को हुए भारी नुकसान के चलते यह जरूरी है कि मुआवजे की राशि का जल्द भुगतान किया जाए। साथ ही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 30 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहण के दौरान भुगतान किए गए उपयुक्त क्षतिपूर्ति के साथ भुगतान किया जाए। इसके साथ प्रभावित परिवार को बिना किसी देरी के भुगतान करने के लिए मुआवजे की राशि पर 100 फीसदी क्षतिपूर्ति देने के मानदंड सुनिश्चित किए जाएं। मुआवजे के समय पर भुगतान न केवल परिवार को तत्काल राहत प्रदान करेगा, बल्कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों को बनाए रखने के लिए सभी शामिल एजेंसियों की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा।
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