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राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संदर्भ में ली बैठक

सुरजीत नेगी/किन्नौर,
राज्य निर्वाचन आयुक्त हिमाचल प्रदेश अनिल कुमार खाची की अध्यक्षता में आज जनजातीय जिला किन्नौर के एकीकृत जनजातीय विकास भवन में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने जानकारी दी कि पंचायती राज संस्थाओ के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2025-26 में होने सम्भावित है जिसके दृष्टिगत आयोग ने इस दिशा में प्रारम्भिक तैयारियां आरम्भ कर दी हैं। आयोग ने मतपेटियों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा मतपेटियों की पेंटिंग, QR coding तथा आयलिंग व् ग्रीसिंग का कार्य प्रगति पर है। QR coding लगाने के पश्चात् प्रत्येक मतपेटी की अपनी एकल पहचान (Unique identity) होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी कि आयोग द्वारा एक नई एप्लीकेशन Inventory Management तैयार की गई है। मतदान दलों को मतपेटियां इस एप्लीकेशनInventory Management से QR code से स्कैन करके दी जानी प्रस्तावित है। इसी तरह चुनाव से सम्बंधित समस्त सामग्री को भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाना प्रस्तावित है। आयुक्त ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्वाचन स्टोर की साफ-सफाई का कार्य प्रारम्भ किया जाए। पुराने निर्वाचन के जो अभिलेख नष्ट किए जाने हैं उन्हें नियमानुसार नष्ट किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि आयोग के आदेशों जिसमे वार्डबंदी, मतदाता सूचियों का अधतन, आरक्षण इत्यादि शामिल है कि अनुपालना अक्षरशः की जाए। आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार वार्डबंदी एवं मतदाता सूचियों के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों को इन कार्यक्रमों की जानकारी हो सके। व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रेस कांफ्रेंस, नोटिस बोर्ड, होर्डिंग, बैनर तथा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी किया जाए। आयोग ने जिलाधीश को निर्देश दिए कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के उपरान्त वार्डों के निर्धारण एवं आरक्षण का कार्य 30 जून, 2025 तक अवश्य समाप्त किया जाए।

इसके अतिरिक्त आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर सामान्य निर्वाचन के समय नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जाए ताकि निर्वाचन से सम्बंधित कोई भी समस्या आती है तो उसे सुना जा सके। आयुक्त महोदय द्वारा जिला प्रशासन को यह निर्देश भी दिए गए कि पूर्व निर्वाचनों में जिन अभ्यर्थियों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है कि सूची प्रत्येक रिटर्निंग अभिकारी/सहायक रिटर्निंग अभिकारी को उपलब्ध करवाई जाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने विशेष रूप से जानकारी दी कि आम जनता को जागरूक किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग भिन्न-2 संस्थाए हैं तथा दोनों ही आयोग की मतदाता सूचियाँ पृथक होती हैं। आम जनता को जागरूक किया जाए कि यदि आप स्थानीय निकायों के निर्वाचन में मतदान करने जा रहे हैं तो आपका नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि केवल मतदाता पहचान पत्र होने से आप किसी भी निर्वाचन में मतदान करने के लिए सक्षम नहीं हो सकते हैं। आम जनता को अवगत करवाया जाए कि जब भी आयोग की मतदाता सूचियाँ प्रारूप प्रकाशित किया जाए तो सम्बंधित वार्ड में अपने तथा अपने परिवार के नाम की अवश्य जांच करें।

संजीव कुमार महाजन, निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक में निर्वाचन से सम्बंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी कि प्रस्तुति दी | बैठक में उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, उप-मंडलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, उपमण्डलाधिकारी निचार नारायण सिंह चौहान, जिला पंचायत अधिकारी संजय ठाकुर खंड विकास अधिकारी कल्पा प्यारे लाल नेगी, तहसीलदार कल्पा अभिषेक बरवाल, तहसीलदार सांगला हरदयाल सिंह, जिला के नायब तहसीलदार, पंचायत निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।

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