शिमला(ब्यूरोरिपोर्ट),
जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मानव जीवन एवं सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश पारित किए हैं | जिसके तहत कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार व व्यापारी जिला शिमला में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटी-मोटी गैर-औपचारिक नौकरी या सेवा या अनुबंध श्रम में नहीं लगाएंगे, जब तक ऐसे प्रवासी मजदूर संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास जाकर पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ अपना विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। आदेशों के अनुसार शिमला जिला का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित थाना प्रभारी को इस आशय की जानकारी दिए बिना किसी भी प्रकार के स्व-रोजगार, गैर-औपचारिक व्यापार, सेवाओं में अथवा रोजगार की तलाश में संलिप्त नहीं होगा। उल्लंघन करने वाले ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके नियोक्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।
नाहन (संध्या कश्यप , संवाददाता ), नाहन, 15 मई: नगर परिषद नाहन, पांवटा साहिब और…
केलांग (रंजीत लाहौली,संवाददाता ) लाहौल-स्पीति जिले में पंचायत चुनावों को लेकर खास तैयारियां की गई…
संध्या कश्यप नाहन : सिरमौर जिले में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान…
केलांग ( रंजीत लाहौली,संवाददाता ) केलांग…..14 मई,2026…….जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त लाहौल स्पीति किरण…
सोलन ( नरेंद्र कुमार , संवाददाता ), सोलन जिला पुलिस की एसआईयू टीम ने नशा…
मंडी (नितेश सैनी ,संवाददाता ), 11 हजार फीट की ऊंचाई पर बसे मंडी जिला के…