शिमला (ब्यूरो रिपोर्ट),
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को चुनौती दी है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई थी। इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी ने हिमाचल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने व्यक्तिगत तौर पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचकर याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया है कि ‘ड्रा ऑफ़ लॉट्स’ के जिस नियम के तहत हुए चुनाव हारे हैं, वह गलत है। उन्होंने उच्च न्यायालय से इस चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यदि दो प्रत्याशी को बराबर-बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फार्मूला है, वह गलत है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुए थे। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34-34 पर मामला अटक गया था। इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को 34 और बीजेपी के हर्ष महाजन को भी 34 वोट मिले थे। टाई होने के बाद दोनों उम्मीदवारों की सहमति ली गई और दोनों पक्षों को बराबर वोट मिलने के बाद ड्रा ऑफ लॉट्स अपनाया गया। इस पर्ची में जिसका नाम निकला वह चुनाव हार गया और पर्ची में अभिषेक मुन सिंघवी का नाम था और ऐसे में हर्ष महाजन की जीत हुई थी। अब इस लॉटरी सिस्टम को लेकर कांग्रेस नेता मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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