ददाहू (हेमंत चौहान/संवाददाता),
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत और विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरमौर जिला में बीते रोज सांय 5 बजे से 12 नवंबर 2022 सायं 5 बजे तक और 8 दिसंबर 2022 को मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान जिला के किसी भी भाग में शराब की दुकानों में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। होटलों, रेस्तरां, ढाबों, बार, आहतों पर कहीं भी शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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