(अवधेश नेगी/न्यूज़ एडिटर चीफ)
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में 24 अक्तूबर को दिवाली पर्व पर लोग केवल पर्यावरण मित्र पटाखे ही जला सकेंगे और वो भी केवल रात 8 से 10 बजे तक। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार साइलेंस जोन जैसे की अस्पताल, शिक्षण संस्थान, कोर्ट आदि के आस पास पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी से प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए केवल तय समयावधि में पर्यावरण मित्र पटाखे चलाने की अपील की है। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया उसे पांच वर्ष तक की कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
शिमला ( विकास शर्मा , ब्यूरो चीफ ), जिला शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के…
नाहन ( संध्या कश्यप ,संवादददाता ), हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने जिला सिरमौर के…
ऊना (अक्की रत्तन ,संवाददाता ), चिंतपूर्णी विधान सभा की डूहल बटवाला पंचायत राडा पेड़ा गांव…
ब्यूरो रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर प्रक्रिया ने रफ्तार…
ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब में स्टेट एंट्री टैक्स के खिलाफ विरोध लगातार तेज होता जा रहा…
निशेष शर्मा राजगढ़। हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ क्षेत्र के चूरवाधार मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन…