केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: बड़े उपभोक्ताओं को पेट्रोल पंपों से ईंधन बिक्री पर रोक

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ब्यूरो रिपोर्ट।

केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल की खरीद को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए निर्देशों के तहत औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को फिलहाल आम पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू किया गया है।सरकार के अनुसार बड़े उपभोक्ताओं को अब अपनी ईंधन आवश्यकता केवल अधिकृत थोक केंद्रों (बल्क सेल पॉइंट्स) से ही पूरी करनी होगी। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और थोक व खुदरा दरों में बढ़े अंतर के कारण बड़े उपभोक्ता बड़ी मात्रा में पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे थे, जिससे आम उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी।नए नियमों के तहत पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री केवल वाहनों के मुख्य ईंधन टैंक अथवा पीईएसओ (PESO) से प्रमाणित विशेष कंटेनरों में ही की जा सकेगी। साथ ही पेट्रोल पंप से खरीदे गए ईंधन की पुनर्बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ग्राहक या वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।इसके अलावा राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकृत अधिकारी, डीएसपी रैंक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी तथा तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी जांच, तलाशी और आवश्यक होने पर जब्ती की कार्रवाई कर सकेंगे।सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है।

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