पंचायत पुनर्गठन पर हाईकोर्ट की रोक, बिना अनुमति जारी अधिसूचनाएं अमान्य

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ब्यूरो रिपोर्ट।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायतों के विभाजन, सृजन और पुनर्गठन से जुड़े उन सभी ड्राफ्ट प्रस्तावों और अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिन्हें राज्य चुनाव आयोग की मंजूरी प्राप्त नहीं थी। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 13 फरवरी 2026 के बाद शुरू किए गए सभी नए प्रस्ताव फिलहाल प्रभावी नहीं माने जाएंगे।यह आदेश ‘महिला मंडल ग्राम घुरत’ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। अदालत ने कहा कि 17 नवंबर 2025 की अधिसूचना और आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत बिना राज्य चुनाव आयोग की अनुमति के पंचायत पुनर्गठन की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती।सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि अब तक 53 मामलों को विशेष छूट दी गई है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 (जेड-ए) के तहत अपने अधिकारों का हवाला दिया।वहीं, राज्य सरकार ने इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अदालत ने सरकार को 28 मार्च तक चुनाव आयोग से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने या निर्णय लेने का अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की गई है।

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