PIT NDPS अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही — जिला पुलिस शिमला द्वारा एक और आदतन नशा तस्कर को निरुद्ध कर जेल भेजा गया

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शिमला (विकास शर्मा ,ब्यूरो चीफ ),

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी डिटेंशन ऑर्डर की अनुपालना में पुलिस थाना रोहड़ू ने PIT NDPS Act के तहत एक आदतन मादक पदार्थ तस्कर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
आज दिनांक 09.03.2026 को पुलिस थाना रोहड़ू द्वारा PIT NDPS Act के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए अंकेश ठाकुर पुत्र श्री सुरजन सिंह, निवासी गाँव व डाकघर समोली, तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, उम्र 39 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त आरोपि को विधिवत डिटेंशन ऑर्डर की अनुपालना में हिरासत में लेकर 03 माह के लिए जिला जेल शिमला भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में संलिप्त पाया गया है। इसके विरुद्ध पुलिस थाना रोहड़ू, जिला शिमला में एफ.आई.आर. संख्या 118/2023 दिनांक 21.07.2023, धारा 21 व 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी से लगभग 43.64 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया गया था।

जिला पुलिस शिमला नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं निरंतर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आमजन से भी अपील की जाती है कि नशा तस्करी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस के साथ साझा कर समाज को नशामुक्त बनाने के इस अभियान में सहयोग प्रदान करें।

यह कार्रवाई राज्य सरकार के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा नशा तस्करी पर कठोर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आरोपी पूर्व में भी NDPS Act, 1985 के अंतर्गत कई मामलों में संलिप्त पाए गए हैं।

शिमला पुलिस द्वारा पिछले 41 दिनों में 29 आदतन संगठित नशा तस्करों को डिटेंशन आदेश के आधार पर हिरासत में लेकर 3 माह के लिए जेल भेजा जा चुका है।

जिला पुलिस शिमला नशे के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” की नीति के अंतर्गत दृढ़तापूर्वक कार्य कर रही है। समाज को नशामुक्त बनाने तथा युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की सख्त एवं प्रभावी कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी।

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