शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),
एसएसपी शिमला के दिशा-निर्देशन में उपमंडल ठियोग में नशा तस्करी के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए PIT NDPS एक्ट (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) के तहत तीन व्यक्तियों को प्रारंभिक तौर पर 3 माह की निरोधात्मक हिरासत में लिया गया है।
ठियोग क्षेत्र में यह पहली बार है जब PIT NDPS अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है।
दिनांक 26 जनवरी 2026 को गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुपालन में, पुलिस द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को PIT NDPS एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत विधि अनुसार गिरफ्तार किया गया—
गिरफ्तार आरोपी:
रंजन शर्मा, पुत्र श्री अशोक शर्मा
निवासी: गांव दलसर, डाकघर व तहसील कोटखाई, जिला शिमला
आयु: 35 वर्ष
आर्यन, पुत्र सुभाष
निवासी: गांव मिहानी, डाकघर रावल क्यार, तहसील कोटखाई, जिला शिमला
आयु: 22 वर्ष
विशाल शर्मा, पुत्र श्री रमेश शर्मा
निवासी: गांव शिल्लू, डाकघर व तहसील ठियोग, जिला शिमला
आयु: 25 वर्ष
पुलिस प्रशासन का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए भविष्य में भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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