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किन्नौर जिला के छोलतू-2 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के एक रिक्त पद के लिए साक्षात्कार 27 नवंबर को

रिकांगपिओ  (सुरजीत नेगी, संवाददाता),

बाल विकास परियोजना अधिकारी भावानगर ने आज यहां बताया कि किन्नौर जिला के निचार उपमंडल की ग्राम पंचायत पूनंग के छोलतू-2 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका के एक रिक्त पद को भरने के लिए 27 नवंबर, 2025 को साक्षात्कार की तिथि निर्धारित की गई जिसके लिए पात्र लाभार्थी 27 नवंबर, 2025 को प्रातः 11 बजे उपमंडलाधिकारी कार्यालय भावानगर में पहुंचना सुनिश्चित करें। 

उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी सहायिका के पद के लिए आवेदिका स्थानीय ग्राम पंचायत की निवासी होनी चाहिए और प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। 

उन्होंने बताया कि आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय ₹50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार/नायब तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट से विधिवत जारी होना आवश्यक है और गलत सूचना पाए जाने पर अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मानदेय संबंधी प्रावधान चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। वर्तमान दरें इस प्रकार हैं—

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता : ₹10500 प्रतिमाह (₹4500 केंद्र + ₹6000 राज्य)

आंगनबाड़ी सहायिका : ₹5800 प्रतिमाह (₹2250 केंद्र + ₹3550 राज्य) 

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे—

1. अनुभव प्रमाण पत्र—पूर्व में कार्यकर्ता/सहायिका/सेविका के रूप में कार्य का अनुभव होने पर संबंधित पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक।

2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)।

3. 40% या अधिक की विकलांगता प्रमाणित करने वाला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

4. स्टे/इन-हाउस बालिका आश्रम की छात्रा, परित्यक्ता/तलाकशुदा/विधवा महिला होने की स्थिति में वैध प्रमाण पत्र।

5. निर्बल वर्ग की विवाहित महिलाओं हेतु—पति की मृत्यु या दो वर्ष से अधिक समय से अलग रहने की स्थिति में पंचायत सचिव/नगर पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया पूर्णत: योग्यता, अनुभव और प्रमाण पत्रों की सत्यता के आधार पर किया जाएगा। निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। चयन हेतु कुल 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित आंगनबाड़ी केंद्र की प्रभारी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

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