राजगढ़ (निशेष शर्मा, संवाददाता),
राजगढ़ थाना राजगढ़ में गत देर शाम नगर पंचायत राजगढ़ के सचिव अजय गर्ग की शिकायत पर नगर पंचायत सदस्य दिनेश ठाकुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है। दिनेश ठाकुर, वार्ड नंबर 07 के निवासी हैं और वर्तमान में नगर पंचायत के सदस्य भी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2009 में नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर 07 में एक सामुदायिक भवन का निर्माण सरकारी धन से किया गया था। इस कार्य का ठेका दिनेश ठाकुर को मिला था, जिसे उन्होंने ₹1,65,973 की लागत से 26 मार्च 2009 को पूर्ण किया और अगले ही दिन समस्त भुगतान प्राप्त कर लिया।
शिकायत में आरोप है कि भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद भी दिनेश ठाकुर ने सामुदायिक भवन की चाबी व कब्जा नगर पंचायत को नहीं सौंपा, और उस भवन का निजी लाभ के लिए उपयोग करता रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मकान और उस सार्वजनिक भवन के चारों ओर तारबाड़ और बाउंड्रीवाल लगाकर उसे पूरी तरह बंद कर दिया। आरोप है कि दिनेश ठाकुर ने बिना किसी सरकारी अनुमति के सामुदायिक भवन को चुपचाप गिरा दिया और भवन की खिड़कियां, दरवाजे और सरिया निजी उपयोग में लाकर वहां से हटा दिए। नगर पंचायत के अनुसार, इससे लाखों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है।
पुलिस ने इस मामले में दिनेश ठाकुर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (अमानत में खयानत), 420 (धोखाधड़ी), तथा प्रॉपर्टी डिफेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनेश ठाकुर, एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद, अपने पद का दुरुपयोग कर कानून को हाथ में लेते हुए यह गंभीर अपराध कर चुके हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।