शिमला (विकास शर्मा/ब्यूरो चीफ),
निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि शिमला नगर निगम चुनावों में मतदाता की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 17 दस्तावेज मान्य होंगे। उन्होने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सूचि के अनुसार पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, पैेनकार्ड, कर्मचारियों के पहचान पत्र जो राज्य, केन्द्र या स्थानीय शहरी निकाय द्वारा जारी किए गए हैं, बैंक, किसान या डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, सम्पति दस्तावेज, शस्त्र लाईसेंस, परिवहन विभाग द्वारा जारी कडंक्टर लाईसेंस, पेंशन दस्तावेज, पूर्व सैनिक, विधवा दस्तावेज, रेल व बस पास, विकलांगता पहचान पत्र, स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र व आधार कार्ड मान्य दस्तावेज होंगे। उपायुक्त ने बताया कि शिमला नगर निगम के लिए 2 मई को मतदान होगा तथा मतदान कर्मियों के दल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला से रवाना कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए 149 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिसमें 153 मतदान दल नियुक्त किये गए हैं। उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के लिए कुल 93920 मतदाता भाग लेंगे जिसमें 49759 पुरुष और 44161 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 02 मई को मतदान प्रातः 8 बजे से लेकर सायं 04 बजे तक होगा और 04 मई को मतों की गिनती प्रातः 10 बजे से होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट सिरमौर। सिरमौर पुलिस को नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत एक…
ब्यूरो रिपोर्ट कांगड़ा। थाना लम्बागांव के तहत आने वाले एक गांव में एक 15 वर्षीय…
शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ), मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई…
उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि पिज्जा में इस्तेमाल होने वाले चीज के निर्माण…
राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 2024 बैच के…
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जांच रिपोर्ट आने के बाद निर्देश दिए कि एनएचएआई के अधीन…