(राजकुमार सूद/संपादक),
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के तहत 12 नवंबर 2022 को पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपराह्न 5.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसके दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा साधारण निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विधानसभा साधारण निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
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