हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

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शिमला (विकास शर्मा, ब्यूरो चीफ),

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए, आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देने से पहले पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के सटीक आँकड़े एकत्र करने हेतु एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंज़ूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर, 2025 तक आयोजित करने की भी सिफ़ारिश की।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट भी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया। दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को भी मंजूरी दी, जिससे इन क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो सके।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के पाँच और विधि अधिकारी (हिंदी) के दो पद भरने का भी निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पीति स्थित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के तीन पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी। राज्य में चल रहे मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश से हुई व्यापक तबाही को देखते हुए, मंत्रिमंडल ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की। परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए किराया सहायता प्राप्त होगी।

विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, मंत्रिमंडल ने डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी संयंत्रों में दो-दो होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रत्येक संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी, जिनका एक निर्धारित अवधि के बाद उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन होगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले में 10 लघु खनिज खदानों की नीलामी और बिलासपुर जिले में 11 ऐसी खदानों की पुनर्नीलामी को मंजूरी दी। इससे राज्य के खजाने में 18.82 करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है, साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अवैध खनन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन निवेश संवर्धन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी। परिषद 30 दिनों की अवधि के भीतर मामलों का निपटान करेगी। निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित और निगरानी करने के लिए, मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को पात्र लाभार्थियों को हिम बस कार्ड जारी करने की मंजूरी दी। बैठक में हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2025 के दूसरे चरण को 1 सितंबर 2025 से तीन महीने की अवधि के लिए शुरू करने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य लगभग 30,000 लंबित मामलों का समाधान करना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2020-21 तक पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) से संबंधित मामले भी शामिल होंगे।

मंत्रिमंडल ने अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों को नियमित करने के लिए एकमुश्त विरासत नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति के तहत, मालिक लागू एकमुश्त कर और देय जुर्माने के 50 प्रतिशत का भुगतान करके अपने वाहनों का पंजीकरण करा सकते हैं, जिसका भुगतान एकमुश्त किया जाना है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से तीन महीने तक प्रभावी रहेगी। अनुमान के अनुसार, राज्य में 2,795 डिफॉल्टर वाहन हैं जिन्हें इस पहल से लाभ हो सकता है।

मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया, ताकि अप्रयुक्त खाली सरकारी भवनों के इष्टतम उपयोग का सुझाव दिया जा सके। समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न विभागों के सभी खाली सरकारी भवनों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, उन सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने की भी सिफारिश की गई, जिन्हें अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान की आवश्यकता है।

मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग की दरों को लागू करके नगर निगम सोलन में सेवा प्रदाता की परवाह किए बिना जल शुल्क दरों को एक समान बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय से सोलन नगर निगम के हजारों जल उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले की नगर परिषद नादौन से स्टेडियम अमतार और वार्ड संख्या 8 के पंचायत घर बेला क्षेत्र को बाहर करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉटरी प्रक्रिया शुरू करने को भी मंजूरी दी।

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