सिरमौर : मनमाने कीमत वसूल नहीं पायेंगे शराब कारोबारी, होगी कार्यवाही

0
848

नाहन(ब्यूरो रिपोर्ट),

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सिरमौर ने बताया कि आबकारी नीति की शर्त संख्या 10.37 के अनुसान एल-2 और एल-14 में बिक्री हेतु बियर (ऑल इंडियन मेड) देशी तथा अंग्रेजी शराब के लिए निर्धारित मूल्य (एम.एस.पी) से अधिकतम 30 प्रतिशत लाभांश पर बेची जा सकती है। उन्होंने कहा कि विभाग के संज्ञान में यह आया है कि कारोबारी मनमाने मूल्य वसूल रहे हैं। इसके अलावा शराब कारोबारी द्वारा अधिक लाभ लेने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इस सम्बन्ध में इसकी सूचना तुरंत उपायुक्त राज्य कर एवं आबाकारी जिला सिरमौर स्थित कार्यालय नाहन के कार्यालय में लिखित या दूरभाष 01702-222361 पर दी जा सकती है ताकि नियमानुसार दोषी कारोबारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here