राजगढ़ में नेहरू मैदान व बिटटू ठाकुर के पार्किंग में होगी पटाखे बेचने की अनुमति – एसडीएम

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राजगढ़ (पवन तोमर, ब्यूरो चीफ),

दीपावली त्यौहार के दौरान आगजनी व किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के दृष्टिगत राजगढ़ शहर में पटाखों की बिक्री के लिए दो स्थान चिहिन्त किए गए हैं। यह जानकारी एसडीएम राजगढ़ राज कुमार ठाकुर ने अपने कार्यालय कक्ष में पटाखों की बिक्री एवं स्थान चिन्हित करने के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि दीवाली पर्व के दौरान राजगढ़ शहर में पटाखों की बिक्री के लिए नेहरू मैदान व न्यू बस स्टैंड के सामने बिटटू ठाकुर के पार्किंग स्थल को चिन्हित किया गया हैं। उन्होंने नगर पंचायत राजगढ़ व पुलिस विभाग के अधिकारियों को चिहिन्त किए स्थानों पर पटाखें विक्रेताओं को अस्थाई स्टाल उपलब्ध करवाने के लिए मारकिंग करने के निर्देश दिए।
           

एसडीएम ने बताया कि निर्धारित स्थल पर आतिशबाजी व पटाखों को शैड में रखना होगा जोकि गैर ज्वलनशीन सामग्री से इस तरह बना हो कि उसमें कोई गैर व्यक्ति प्रवेश न कर सके। पटाखों के बिक्री शैडों के बीच नौ फुट का फासला होना जरूरी है और शैड के अन्दर कोई गैस का लैंप अथवा नंगी लाईट इत्यादि न हो। उन्होंने पटाखे विक्रेताओं को आग बुझाने की पर्याप्त सामग्री अपने पास रखने के निर्देश भी जारी किए।  

एसडीएम ने बताया कि चिन्हित किए गए स्थानों के अलावा खुलेे में आतिशबाजी व पटाखों के बेचने की अनुमति नहीं होगी और पटाखों का विक्रय निर्धारित स्थल पर केवल लाइसेंस प्राप्त करने पर ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के यदि कोई भी व्यक्ति पटाखे बेचते हुए पाए जाने पर पटाखों को जब्त कर दिया जाएगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि लाइलैंस ज़ोन के तहत आने वाले अस्पताल, स्कूल, न्यायालय और धार्मिक स्थल से एक 100 मीटर के दायरे में पटाखे और आतिशबाजियों के चलाने पर पाबन्दी रहेगी। बैठक में नायब तहसीलदार दया नंद, सचिव नगर पंचायत अभिनव शर्मा सहित, प्रधान व्यापार मंडल हरि ओम खेडा व उपप्रधान विवेक सहित पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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